यातायात चालान

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सब की सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। यातायात नियमों के उल्लंघन से संपत्ति और जीवन की हानि हो सकती है। इससे परिवहन सेवाओं में व्यवधान भी हो सकता है।

खड़ी कारयातायात पुलिस यातायात नियम उल्लंघन करने वालों का चालान कर सकती है। वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेजॊ नहीं होने पर भी चालान जारी किया जा सकता है। भारत में वाहन चलाते समय अपके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक हैं-

  • वाहन चालक लाइसेंस (मूल)
  • वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (निजी वाहनों के लिए प्रमाणित प्रतिलिपी और व्यावसायिक वाहनों के लिए मूल)
  • वाहन बीमा का प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रतिलिपी)
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (मूल यह केवल कुच राज्यों में आवश्यक है समस्त राष्ट्र में नहीं)

इन दस्तावेजों का वाहन के साथ ना होना यातायात के नियम का उल्लंघन है। यदि आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यातायात पुलिस चालान जारी कर सकती हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि अवैधानिक तरीके से वाहन खड़ा करना, आपके वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

आपके द्वारा उल्लंघन किए गए यातायात विधान की गंभीरता के आधार पर अर्थदण्ड की मात्रा निर्धारित जाती है। आइए जाने कि चालान होने की स्थिति में अब क्या करें। चालान किये जाने पर आपके पास दो विकल्प होंगे।

अर्थदण्ड का भुगतान करें


आप अर्थदण्ड का भुगतान यातायात पुलिस कर्मचारी को चालान जारी करते समय कर सकते हैं। अर्थदण्ड भुगतान की पावती लेना ना भूलें। न्यायालय में जाकर बाद में भी भुगतान कर सकते हैं।
यदि चालान आपको डाक द्वारा प्राप्त हुआ है तो चालान में उल्लिखित न्यायालय में जाकर अर्थदण्ड का भुगतान करें।

अर्थदण्ड का भुगतान देय तिथि से पहले अवश्य करें अन्यथा अर्थदण्ड की धनराशि अधिक हो सकती है।

चालान का प्रतिवाद करें


यदि आपको लगता है कि आपने किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है और चालान को त्रुटि द्वारा जारी किया गया है। तो आप अदालत में निवेदन कर सकते हैं कि आप निर्दोष हैं।

अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए, न्यायाधीश के समक्ष आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण प्रस्तुत करें और अपनी बात रखें। न्यायाधीश द्वारा घोषित परिणाम का आदर हुए उसका पालन करें।

यातायात चालान का विशिष्ट ध्यान रखें और समय पर उसका निपटान करें।

चालान के समय आपके अधिकार


किसी भी यातायात नियम का उल्लंघन करने पर आपका चालान हो सकता है । यातायात पुलिस के द्वारा के जाने पर आपके अधिकार निम्नलिखित हैं:

ट्रैफ़िक चालान कौन जारी कर सकता है?

केवल यातायात पुलिस अधिकारी ही यातायात चालान कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल अथवा उनके ऊपरी पद के अधिकारी ही चालान कर सकते हैं।

वर्दी की बाजुओं पर ‘V’ आकार की तीन फ़ीतियों से हेड कॉन्स्टेबल की पहचान की जा सकती है। परंतु वह उन्हीं उल्लंघनों का चालान कर सकते हैं जिन पर प्रति उल्लंघन चालान राशि अधिकतम १०० रुपए हो। मगर, एक से अधिक उल्लंघन होने पर हेड कॉन्स्टेबल आप के विभिन्न चालान कर सकते हैं।

उदाहरणतय: यदि आप लाल बत्ती का उल्लंघन करने के साथ-साथ बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चला रहे हैं, तो इन दो उल्लंघनों के लिए हेड कांस्टेबल आपके १०० रुपए के दो चालान करने के लिए अधिकृत हैं।

परंतु हेड कांस्टेबल व्यवसायिक वाहनों को चालान करने का अधिकार नहीं रखते हैं।

क्या पुलिस पंजीकरण (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती है?

ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे पंजीकरण प्रमाणपत्र, चालक लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र, इत्यादि दिखाने की मांग कर सकते हैं। परंतु नियमों के अनुसार, कोई भी दस्तावेज़ आप उन्हें सौंपने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन यदि आपका यातायात नियम उल्लंघन यातायात दंड नियमों की उन धाराओं के अंतर्गत आता है जिसमें न्यायालय जाना अनिवार्य है, तो आपको मांगे गए दस्तावेज़ सौंपने होंगे।

निम्नलिखित स्थितियों में आपको अपने दस्तावेज़ यातायात पुलिस अधिकारियों को सौंपने होंगे:

  • चालान होने के समय आपके पास चालान निपटान के लिए उपयुक्त धनराशि ना होना। इस स्थिति में आप न्यायालय जाकर भुगतान करने के उपरान्त अपने दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि आप चालान को न्यायालय में चुनौती देना चाहते हैं तो आप चालक लाइसेंस इत्यादि कोई भी दस्तावेज़ सौंप कर न्यायालय जा सकते हैं।
  • निर्धारित सीमा से अधिक मद्यपान करके वाहन चलाना। इसके लिए यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा श्वास निरीक्षण यंत्र से किया गया निरीक्षण न्यायिक रूप से मान्य प्रमाण है। परंतु आप इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि पुलिस श्वास निरीक्षण के साथ–साथ आपका विडियो भी बनाते हैं।
  • किसी ऐसे वाहन को चलाना जो चलाने के लिए असुरक्षित है।
  • निजी वाहन को बिना पंजीकरण और व्यवसायिक वाहन को बिना परमिट के चलाना।

परंतु ध्यान रखें की बिना वैध पावती के यातायात पुलिस आपसे आपके दस्तावेज़ नहीं ले सकती

क्या पुलिस वाहन की चाबी ले सकती है?

नियमों के अनुसार आप अपने वाहन की चाबी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को सौंपने के लिए बाध्य नहीं हैं। परंतु कुछ परिस्थितियों में वह चाबी लेकर चालान करने के साथ-साथ आपके वाहन को जब्त भी कर सकते हैं।

निम्न परिस्थितियां में आपका वाहन जब्त किया जा सकता है:

  • निर्धारित सीमा से अधिक मद्यपान करके वाहन चलाना।
  • बिना चालक लाइसेंस के वाहन चलाना।
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाना।
  • बिना पंजीकरण के वाहन चलाना।
  • व्यवसायिक वाहन को बिना अनुमति प्रमाण पत्र (परमिट) अथवा परमिट के अनुसार निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाना।

पुलिस कैसी अवस्था में चालान जारी कर सकती है?

यातायात पुलिस अधिकारी सफेद रंग की वर्दी में होना चाहिए जिस पर उस राज्य का बिल्ला लगा होना चाहिए। वर्दी पर उसकी नाम पट्टीका होनी चाहिए। उनके पास "चालान पुस्तिका" अथवा "इ-चालान यंत्र" होना चाहिए। इनके बिना नियम के अनुसार वह चालान नहीं कर सकते।

चालान की परिस्थितियों एवं उनकी अर्थदण्ड संबंधित जानकारी


हाल ही में संसद में पारित नया मोटर वाहन अधिनियम २०१९ यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह लेख मोटर वाहन अधिनियम में परिवर्तनों पर जानकारी प्रदान करता है। ट्रैफ़िक उल्लंघनों और दंड के प्रावधानों (वित्तीय और कारावास) के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध है।

 

 

शब्द ज्ञान

सोंटा (संज्ञा)

अर्थ:- मोटी और बड़ी छड़ी।

उदाहरण:- उसने कुत्ते को डंडे से मारा।

पर्यायवाची:- असा, चोब, डंड, डंडा, डण्ड, डण्डा, दंड, दण्ड, बल्लम, लाठी, सोटा