खोया हुआ वाहन चालन लाइसेंस बदलें

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वाहन चालक लाइसेंस खो गया है या कट-फट गया है? भारत में वाहन चालन लाइसेंस खोने पर उठाये जाने वाले आवश्यक कदम और लाइसेंस की प्रतिलिपि प्राप्त करने की प्रक्रिया का हम यहां विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे।

निम्नलिखित परिस्तिथियों में वाहन चालक लाइसेंस की नई प्रति बनवाने की आवश्यकता होती है:

  • खोने या चोरी होने पर।
  • मान्यता की अवधि समाप्त होने पर।
  • विकृत होने पर।
  • लेख के अस्पष्ट होने पर।

 

वाहन चालक लाइसेंस की एक प्रतिलिपि सदैव पास रखें


महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि रखना एक अच्छी आदत है। यदि आपके पास वाहन चालक लाइसेंस की प्रतिलिपि नहीं है, तो एक प्रतिलिपि अतिशिघ्र अपने पास रखें। प्रतिलिपि मूल लाइसेंस के खोने या विकृत होने की स्तिथि में उसका नंबर जानने में सहायक होगी जिससे पुनः लाइसेंस बनवाना सरल होगा।

 

भारत सरकार के डिजी-लाॅकर ऐप में प्रतिलिपि रखें


भारत सरकार ने डिजी-लाॅकर (DigiLocker) नामक एंड्राइड मोबाइल ऐप बनाया है। जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि रखना है। वाहन चालक लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि, न केवल मूल दस्तावेज साथ रखने के झंझट से बचाती है अपितु उनके खोने की संभावना भी समाप्त करती है। हम आपको डिजी-लाॅकर ऐप में वाहन चालक लाइसेंस की प्रति रखने का सुझाव देते हैं। आपको डिजी-लाॅकर ऐप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

 

लाइसेंस खोने की सूचना पुलिस को दें


लाइसेंस खोने की सूचना (FIR / NCR - Non Cognizable report) पुलिस को देना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है:

  • लाइसेंस की दूसरी प्रति बनवाने के आवेदन के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस सूचना संलग्न करना आवश्यक है।
  • वाहन चालक लाइसेंस एक पहचान का दस्तावेज है। आधुनिक लुटेरे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और पुलिस सूचना दुरुपयोग की स्तिथि में बचाव करेगी।
  • पुलिस सूचना को साथ रखकर आप एक माह तक बिना लाइसेंस के वाहन चला सकते हैं।

यदि आपका वाहन चालक लाइसेंस, दिल्ली की प्रशासनिक सीमाओं के अंदर खो गया है तो आप दिल्ली पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन 'आलेख खोने' (Lost Article) का वृत्तांत दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा दिल्ली में उपस्तिथ सभी वयक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वह वयक्ति भारतीय नागरिक है या एनआरआई या विदेशी नागरिक। यदि आपके राज्य / नगर की पुलिस भी ऑनलाइन 'आलेख खोने' की सूचना दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करती है तो उस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं।

शिकायत दर्ज करने पर एक डिजिटल हस्ताक्षरित 'खोने का वृतांत' (lost report या LR) आपके बताए मोबाइल एवं ईमेल पर भेजा जाएगा। इसके साथ एक अद्वितीय 'खोने के वृतांत का क्रमांक' (LR Number) भी भेजा जाएगा। आवश्यकता होने पर भविष्य में 'खोने के वृतांत का क्रमांक' का उपयोग वृतांत की प्रतिलिपि निकालने के लिए कर सकते हैं।

यदि आपका लाइसेंस किसी ऐसे स्थल पर खोया है जहां कोई अपराध हुआ है एवं आप उस अपराध में सम्मिलित है या उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं तो क्षेत्राधिकार वाले निकटतम पुलिस थाने में जाकर वृतांत दर्ज कराना अनिवार्य है।

विदेश भ्रमण के समय लाइसेंस खोने पर, वहां के स्थानीय पुलिस थाने में खोने का वृतांत दर्ज करायें एवं वृतांत का अभिलेख अपने पास रखें।

 

लेख्य प्रमाणक (notary) से शपथ पत्र प्राप्त करें


खोने की स्तिथि में लाइसेंस की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए पुलिस सूचना के साथ लेख्य प्रमाणक (नोटरी) द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र भी आवश्यक है। एक १० रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर इस प्रपत्र का उपयोग करके शपथ पत्र बनाऐं और उसे लेख्य प्रमाणक से प्रमाणित करायें। यह इस बात प्रमाण होता है कि हमने किसी अधिकृत वयक्ति के समक्ष लाइसेंस के खोने की शपथ ली है और यह तथ्य सत्य है।

 

प्रतिलिपि लाइसेंस के लिेए आवेदन


प्रतिलिपि लाइसेंस के आवेदन के लिए, आपको उसी क्षेत्रिय वाहन कार्यालय (आर॰टी॰ओ॰) में जाना होगा, जहां से आपका लाइसेंस बनाया गया था। क्योंकि मूल लाइसेंस जारी करने वाला क्षेत्रिय वाहन कार्यालय ही उसकी प्रति जारी कर सकता है।

आवेदन के लिए प्रपत्र आप क्षेत्रिय वाहन कार्यालय ले सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • लाइसेंस खोने या नष्ट होने की सूचना प्रपत्र (LLD)। इस प्रपत्र में प्रतिलिपि लाइसेंस के अनुरोध का कारण उद्घोषित करना होता है। इसके अतिरिक्त, इस बात की भी घोषणा करनी होती है कि लाइसेंस को किसी प्राधिकरण ने जब्त नहीं किया है।
  • लाइसेंस खोने की पुलिस सूचना, जिस पर लाइसेंस के क्रमांक स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
  • छह पासपोर्ट आकार के चित्र।
  • प्रपत्र संख्या १।
  • आवासीय पते के प्रमाण की, स्व अभिप्रमाणित प्रति।
  • ₹४०० का निर्धारित शुल्क।
  • परिवहन एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए, दिल्ली यातायात पुलिस के अनुमति पत्र की भी आवश्यकता है।

आवेदन पत्र जमा के पश्चात उसकी पावती लेना भूलें। यह लाइसेंस की अनुपस्तिथि में वाहन चलाने का अनुज्ञापत्र होती है। वाहन चालक लाइसेंस आपके आवासीय पते पर डाक द्वारा पहुंचाया जाएगा।

 

 

शब्द ज्ञान

अवज्ञनीय (विशेषण)

अर्थ:- जिसकी अवज्ञा की जा सकती हो या जिसकी अवज्ञा करना उचित हो (अधिकारी या आदेश)।

उदाहरण:- अवज्ञेय अधिकारी बहुत परेशान रहते हैं।

पर्यायवाची:- अवज्ञेय, तिस्कार योग्य