निलंबित लाइसेंस

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भारतीय मोटर वाहन अधिनियम १९८८ के संशोधन २०१६ के अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्तिथियों में वाहन चालक लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। अत: सदैव यातायात के नियमों का पालन करें तथा सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं।

लाइसेंस निलंबन की परिस्थितियों


आपका वाहन चालक लाइसेंस निम्न परिस्थितियों में कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है:

  1. वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर चलाना अथवा लाल बत्ती की अवहेलना करके आगे बढ़ना।
    • सीमा से अधिक गति का निर्णय यातायात पुलिस के गति मापक यंत्र से सुसज्जित वाहनों द्वारा किया जाता है। यह कार्य दो दलों द्वारा किया जाता है। इसमें से पहला दल वाहन में बैठकर आपकी वाहन की गति मापता है। एवं करीब २०० मीटर दूर खड़ा हुआ दूसरा दल आपको रोक कर कार्यवाही करता है।
    • लाल बत्ती के उल्लंघन की स्थिति में लाल बत्ती पर उपस्थित यातायात पुलिस अधिकारी आप को रोककर कार्यवाही करते हैं।
  2. व्यावसायिक वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान ढोना। एवं मालवाहक वाहन में सवारियाँ लेकर जाना।
    • सीमा से अधिक भार ले जाने वाले वाहनों पर नियम अनुसार कार्यवाही करने के लिए यातायात विभाग अधिकृत है। अधिकाशंत: इसके लिए यातायात पुलिस को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि आपके वाहन में रखा गया सामान वाहन की परिधि के बाहर निकल रहा है- उदाहरणतय: वाहन के पिछले भाग से सरिया बाहर निकला होना- तो यातायात पुलिस आपका चालान जारी करने के लिए अधिकृत है।
    • वाहन में सीमा से अधिक भार पाए जाने पर अतिरिक्त भार उतारने के बाद ही वाहन को आगे जाने की अनुमति दी जाती है। इस पर हुआ पूरा व्यय आपको वहन करना होता है।
  3. वाहन को मद्यपान अथवा किसी अन्य नशीली वस्तु का सेवन करके चलाना।
    • मौके पर उपस्थित यातायात पुलिस अधिकारी आप को रोककर मदिरा की स्थिति में ‘श्वास परीक्षण यंत्र’ अथवा अस्पताल ले जाकर आपके रक्त की जांच करने के बाद कार्यवाही करते हैं।
  4. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना।

निलंबित लाइसेंस को वापिस लेने की प्रक्रिया


आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित परिवहन वेबसाइट से ले सकते हैं।

निलंबित होने की स्थिति में यातायात पुलिस अधिकारी आपका चालक लाइसेंस जब्त कर लेते हैं। एवं जब्त्गी के प्रमाण के लिए आपको पावती प्रदान करते हैं जिस पर आपके यातायात उल्लंघन की जानकारी के साथ-साथ सम्बंधित आर॰टी॰ओ॰ के पते का उल्लेख होता है। उसके उपरांत इसे उस आर॰टी॰ओ॰ में भेज दिया जाता है जिसने मूलतः आप का वाहन चालक लाइसेंस जारी किया था।

संबंधित आर॰टी॰ओ॰ आपको एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी करता है। इस नोटिस का संतोषजनक उत्तर देने के तीन मास (अथवा निर्णित समय सीमा) के पश्चात आप अपना लाइसेंस उक्त आर॰टी॰ओ॰ से यातायात पुलिस की पावती दिखा कर वापिस ले सकते हैं। कृप्या ध्यान रखें कि यह समय सीमा उस दिन से शुरू होती है जिस दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आर॰टी॰ओ॰ पहुँचाया जाता है।

कारण बताओ नोटिस की सुनवाई के बाद आर॰टी॰ओ॰ अधिकारी आपको चालक लाइसेंस वापस लेने की तिथि से अवगत कराते हैं।

 

 

शब्द ज्ञान

अभिजात्य वर्ग (संज्ञा)

अर्थ:- अभिजात लोगों का वर्ग या समूह।

उदाहरण:- यहाँ केवल अभिजातियों को प्रवेश मिलता है।

पर्यायवाची:- अभिजात वर्ग, अभिजाति