वाहन पंजीकरण हस्तांतरण

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नया वाहन खरीदते समय वाहन विक्रेता (डीलर) स्वयं ही वाहन का पंजीकरण करवा कर देता है। परंतु पुराना वाहन खरीदने पर हमें पंजीकरण हस्तांतरण स्वयं ही करवाना पड़ता है। इसके आलावा कुछ अन्य परिस्थितियों में भी पंजीकरण हस्तांतरण की आवश्यकता होती है जिनका विस्तारपूर्वक उल्लेख अगले खण्डों में किया गया है।

किन परिस्थितियों में पंजीकरण हस्तांतरण अनिवार्य है?


  • क्रय विक्रय: यदि आप पुराना वाहन खरीदते या बेचते हैं तो पंजीकरण हस्तांतरण करना अनिवार्य है।
  • आवासीय पते में बदलाव: आवास स्थान परिवर्तन की स्थिति में नए पते पर पंजीकरण हस्तांतरण करवाना अनिवार्य है।
  • वाहन मालिक की मृत्यु: इस स्थिति में भी वाहन का स्वामित्व और पंजीकरण, मृतक के वैध उत्तराधिकारी के नाम पर हस्तांतरित करवाना आवश्यक है।
  • अन्य राज्य के नंबर को बदलकर दिल्ली का नंबर लेना: नियमानुसार आप किसी भी राज्य में पंजीकृत वाहन भारत में कहीं भी चला सकते हैं। परंतु अगर आप किसी अन्य राज्य का नंबर लेना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण हस्तांतरण करवाना पड़ेगा।
  • पुराने वाहन का नंबर नये वाहन के लिए रखना: नया वाहन खरीदते समय यदि आप अपने पुराने वाहन का नंबर नई गाड़ी के लिए लेना चाहते हैं, तो पंजीकरण हस्तांतरण आवश्यक है। इसके लिए आपका पुराना वाहन कम-से-कम ३ साल से पंजीकृत होना चाहिए और नये वाहन के स्वामित्व का विवरण पुराने वाहन से पूर्णत: मिलना चाहिए।

क्या मैं वाहन पंजीकरण ऑनलाइन स्थानांतरित कर सकता हूं?


भारतवर्ष में वाहन पंजीकरण हस्तांतरण की ऑनलाइन सुविधा भारत सरकार के "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" द्वारा संचालित वाहन वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन पंजीकरण हस्तांतरण प्रक्रिया में आपको आर॰टी॰ओ॰ जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि, निम्नलिखित परिस्तिथियों में आर॰टी॰ओ॰ जाना अनिवार्य होता है:

  1. पंजीकरण दस्तावेज़ों पर किए गए हस्ताक्षर का मूल या पहले किए हस्ताक्षर से भिन्न होना।
  2. दस्तावेज पूरे ना होना।
  3. आर॰टी॰ओ॰ अधिकारी को कुछ संदेहास्पद लगना।

ऑनलाइन वाहन पंजीकरण हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या है?


वाहन पंजीकरण के ऑनलाइन हस्तांतरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  1. वाहन वेबसाइट पर जाएं।
  2. ऑनलाइन सेवाएं का चयन करें।
  3. वाहन सम्बंधित सेवा का चयन करें।
  4. अपने वाहन का नंबर भरें।
  5. प्रोसीड (Proceed) पर क्लिक करें।
  6. ऑनलाइन सर्विस (Online Service) का चयन करें।
  7. मिसलेनियस सर्विस (Misc. Services) का चयन करें।
  8. अपने इंजन का चेसिस नंबर भरें।
  9. अपना मोबाइल नंबर भरें।
  10. ओ॰टी॰पी॰ के लिए निवेदन करें (Generate OTP)।
  11. प्राप्त ओ॰टी॰पी॰ को उपयुक्त स्थान पर भरें।
  12. शो डिटेल (Show Details) पर क्लिक करें।
  13. अपनी वांछित सुविधा पर क्लिक करें (उदाहरणतय: यदि आपको अपना आवासीय पता बदलना है तो उस पर क्लिक करें)।
  14. अगला प्रष्ठ खुलने पर सभी खानों में उपयुक्त जानकारी भरें।
  15. सभी दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेजों की सूची नीचे के खंडों में दी गई है। यदि आप अपने सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो आपको आर॰टी॰ओ॰ जाने की आवश्यकता नहीं है।
  16. अपने सुविधाजनक भुगतान प्रकिया का चयन पेमेंट गेटवे (Payment Gateway) से करें।
  17. कंटिन्यू (Continue) पर क्लिक करें।
  18. ऑनलाइन भुगतान करें।
  19. यदि आप का भुगतान स्वीकार कर लिया जाता है या कतार में है तो एक भुगतान पावती (रसीद) दी जाएगी। लेकिन अगर आपका भुगतान स्वीकार नहीं होता तो आपको यह प्रक्रिया शुरू से दोहरानी पड़ेगी।
  20. भुगतान स्वीकृति की स्थिति में आपको भुगतान स्वीकृति की सूचना दिखाई देगी।
  21. अब आपकी भुगतान पावती प्रष्ठ पर आएगी।
  22. प्रिंट फ़ीस पावती (Print Fees Receipt) पर क्लिक करके इसका मुद्रण कीजिए।
  23. भुगतान पावती को संभाल कर रखें।
  24. यदि आप आपने सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं किए हैं तो आप सभी दस्तावेज “स्पीड पोस्ट” के द्वारा भेज सकते हैं या संबंधित आर॰टी॰ओ॰ में जाकर वहां पंजीकरण हस्तांतरण के उद्देश्य से रखी गयी पेटी में जमा कर सकते हैं।

आप वाहन संबंधित सभी प्रपत्र (फार्म) परिवहन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पंजीकरण हस्तांतरण की विभिन्न परिस्तिथियों में आवश्यक दस्तावेजों की नीचे दी गयी है।

वाहन पंजीकरण हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

वाहन के पंजीकरण को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतररित करते समय कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पंजीकरण हस्तांतरण के कारण के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सूची भिन्न होती है। निम्नलिखित वर्गों में हम इन कारणों और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में चर्चा करेंगे।

क्रय विक्रय की स्थिति में आवश्यक दस्तावेज


पंजीकरण हस्तांतरण उसी आर॰टी॰ओ॰ से करवाया जा सकता है जिसने मूलतः पंजीकरण जारी किया था।

  • संपूर्णत: भरा हुआ प्रपत्र २९ की दो प्रतियां जिसमें से की एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए।
  • संपूर्णत: भरा हुआ फॉर्म ३० की दो प्रतियां।
  • मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र।
  • वैध बीमा की प्रमाणित प्रति।
  • क्रय के प्रमाण की प्रमाणित प्रति।
  • क्रेता के निवास पते का प्रमाण।
  • वैध प्रदुषण नियंत्रित प्रमाणपत्र (पौल्यूशन अंडर कंट्रोल) की प्रमाणित प्रति।
  • ५०० रुपए का निर्धारित शुल्क।
  • पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति अथवा प्रपत्र ६० और प्रपत्र ६१ (जो भी मान्य हो)।

पंजीकरण प्रमाणपत्र पर दिया गया आवासीय पता बदलवाने हेतु


जब वाहन स्वामी का आवासीय पता बदलता है तो उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र में भी अपडेट कराना आवश्यक है। हालांकि इस स्तिि में वाहन स्वामित्व नहीं बदलता है, बस पता अपडेट हो जाता है। पंजीकरण में पते को अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है।

  • प्रपत्र ३३।
  • मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र।
  • वैध बीमा की प्रमाणित प्रति।
  • वाहन स्वामी के निवास पते का प्रमाण।
  • वैध प्रदुषण नियंत्रित प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
  • यदि वाहन पर किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लिया गया है और वह पंजीकरण प्रमाणपत्र पर अंकित है तो वित्तीय संस्थान से “कोई आपत्ति नहीं का प्रमाणपत्र”।
  • ५०० रुपए का निर्धारित शुल्क।
  • पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति अथवा प्रपत्र ६० और प्रपत्र ६१ (जो भी मान्य हो)।

वाहन स्वामी की मृत्यु: की अवस्था में


इस स्थिति में आवेदन कर्ता केवल या तो पहला वैध उत्तराधिकारी हो सकता है या जिसे मृतक द्वारा वाहन का अधिकार दिया गया होI

  • फॉर्म ३० और प्रपत्र ३१ की दो प्रतियां। अगर वाहन हायर परचेज़ (किराए पर लेकर चलाया गया वाहन) पर लिया गया है तो इस स्थिति में ऋणदाता की पुष्टि एवं “कोई आपत्ति नहीं का प्रमाणपत्र” भी चाहिए होगा।
  • प्रपत्र २० का प्रमाण पत्र।
  • मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र।
  • वैध बीमा की प्रमाणित प्रति।
  • प्रार्थी के निवास पते का प्रमाण।
  • वाहन स्वामी का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • उत्तराधिकारी होने का मान्य पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
  • प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया शपथपत्र जिसमें अन्य वैध उत्तराधिकारी अपना अधिकार त्यागते हैं।
  • वैध प्रदुषण नियंत्रित प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
  • पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति अथवा प्रपत्र ६० और प्रपत्र ६१ (जो भी मान्य हो)।

वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत करना


जब आप दूसरे राज्य रहने लगते हैं और अपने वाहन को साथ ले जाते हैं तो वाहन को आपके नए गृह राज्य में पंजीकृत कराना होता है। इसके लिए आपके प्रपत्र २८ पर अपने पूर्व राज्य से “कोई आपत्ति नहीं का प्रमाणपत्र” प्राप्त करना होगा। इस विषय में निम्नलिखित वैधानिक औपचारिकताएं हैं:

  • प्रपत्र २८ पर आवेदन।
  • पंजीकरण की प्रमाणित प्रति।
  • नवीनतम एवं वाहन के पथकर भुगतान इतिहास का संपूर्ण ब्यौरा ।
  • वैध प्रदुषण नियंत्रित प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
  • वैध बीमा की प्रमाणित प्रति।

पंजीकरण से संबंधित आर॰टी॰ओ॰ जानने का तरीका: वाहन क्रमांक के प्रथम दो अक्षर राज्य को दर्शाते हैं, उदाहरणतः डी॰एल॰ (DL) दिल्ली के लिए होता है। इसके बाद दो अंक होते हैं, जैसे कि ०४ जो कि आपको संबंधित आर॰टी॰ओ॰ का पता देते हैं। उदाहरण के लिए –०४- अंक जनकपुरी आर॰टी॰ओ॰ के लिए है। यह जानकारी आप आर॰टी॰ओ॰ की वेबसाइट से ले सकते हैं।

 

 

शब्द ज्ञान

कंपन (संज्ञा)

अर्थ:- शरीर की कांपने की क्रिया, दशा या भाव।

उदाहरण:- मलेरिया के कारण शरीर में अत्यधिक कंपन हो रहा है। भूकंप क्षेत्र के बाहर भी दूर-दूर तक कंपन महसूस किया गया।

पर्यायवाची:- कँपकँपाहट, कँपकँपी, कम्पन, थरथराहट, थरथरी, सिहरन